भगोड़े शराब कारोबारी माल्या को भारत लाने लंदन के कोर्ट ने दी मंजूरी

दिल्ली। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को अब भारत लाया जा सकेगा। लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है। ठप खड़ी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमुख रहे 62 वर्षीय माल्या पर करीब 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और धन शोधन का आरोप है। पिछले साल अप्रैल में प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तारी के बाद से माल्या जमानत पर हैं। कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के लिए माल्या को 14 दिन का समय दिया गया है।
इसके बाद इस फैसले को ब्रिटेन के गृह विभाग के पास भेजा जाएगा और गृह मंत्री साजिद जाविद इसके आधार पर निर्णय देंगे। दोनों पक्षों के पास इस फैसले को ब्रिटिश उच्च न्यायालय में चुनौती देने की अनुमति होगी। उल्लेखनीय है कि माल्या अपने खिलाफ मामले को राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं। हालांकि, माल्या ने ट्वीट कर कहा, ”मैंने एक भी पैसे का कर्ज नहीं लिया। कर्ज किंगफिशर एयरलाइंस ने लिया था। कारोबारी विफलता की वजह से यह पैसा डूबा है। गारंटी देने का मतलब यह नहीं है कि मुझे धोखेबाज बताया जाए।
माल्या ने कहा कि मैंने मूल राशि का 100 प्रतिशत लौटने की पेशकश की है। इसे स्वीकार किया जाए। माल्या के खिलाफ प्रत्यर्पण का मामला मजिस्ट्रेट की अदालत में पिछले साल चार दिसंबर को शुरू हुआ था।