अंतिम सांस तक आजीवन कारावास: रायगढ़ के जूटमिल क्षेत्र के जुलाई के दुष्कर्म मामले में सितंबर में आया निर्णय
खबरची डेस्क,रायगढ़। शहर में मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के घिनौने मामले में अब रायगढ़ की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को अलग–अलग धाराओं के तहत
अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। वारदात जूटमिल थाना क्षेत्र में हुई थी जिसमें पांच साल की मासूम ‘खुशी’ के साथ दुष्कर्म का अपराध हुआ था और दूसरे ही दिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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मासूम बच्ची की ओर से पैरवी करने वाली शहर की अधिवक्ता अर्शलीन कौर और विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने ‘खबरची’ को बताया कि मामले में अपराध दर्ज होने के साथ ही केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें विशेष न्यायाधीश ने आरोपी शंकर चौहान को अलग–अलग धाराओं के तहत आजीवन कारावास के साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया है। आज हुए फैसले के अनुसार आरोपी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास भुगतना होगा। जुलाई महीने में आरोपी ने मासूम खुशी के साथ घिनौने अपराध को अंजाम दिया था। केस में आरोपी को कड़ी सजा मिली है और अंतिम सांस तक आजीवन कारावास उसे भुगतना होगा। मामले में अधिवक्ता अनिल श्रीवास्तव ने भी पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी की थी।
मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज होने के पांच दिनों में ही चालान पेश कर दिया था जिसमें अब आरोपी को कड़ी सजा हुई है। शहर की मासूम बेटी खुशी को मिले न्याय से पीड़ित परिवार को जरूर राहत मिली होगी।